UP में रजिस्ट्री का खर्च: स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फ़ीस
अपडेट: 1 नवंबर 2026
उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पर दो खर्च लगते हैं: स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फ़ीस। दोनों उसी मूल्य पर लगते हैं जो सौदे की कीमत और सर्किल रेट में से ज़्यादा हो।
मौजूदा दरें
| ख़रीदार | स्टांप ड्यूटी | रजिस्ट्रेशन फ़ीस |
|---|---|---|
| पुरुष | 7% | 1% |
| महिला (अकेले नाम पर) | 6% | 1% |
| पुरुष + महिला (संयुक्त) | 6.5% | 1% |
महिलाओं को 1% की छूट ₹1 करोड़ तक की संपत्ति पर मिलती है। ₹1 करोड़ से ऊपर की संपत्ति पर छूट के नियम रजिस्ट्री कार्यालय से पक्के कर लें।
उदाहरण
₹50 लाख का प्लॉट, पुरुष ख़रीदार:
- स्टांप ड्यूटी: ₹50,00,000 × 7% = ₹3,50,000
- रजिस्ट्रेशन फ़ीस: ₹50,00,000 × 1% = ₹50,000
- कुल: ₹4,00,000
यही प्लॉट अगर महिला के नाम पर हो, तो स्टांप ड्यूटी ₹3,00,000 और कुल ₹3,50,000 होगा।
ध्यान रखें
- सौदा सर्किल रेट से कम पर लिखा हो, तब भी स्टांप ड्यूटी सर्किल रेट पर ही लगेगी।
- अंतिम राशि IGRS UP पोर्टल के कैलकुलेटर या रजिस्ट्री कार्यालय से ज़रूर मिलाएँ।
अपना हिसाब लगाने के लिए स्टांप ड्यूटी कैलकुलेटर देखें।
स्रोत: Godrej Capital (2026), Free Press Journal — महिलाओं की छूट ₹1 करोड़ तक, आधिकारिक पोर्टल: igrsup.gov.in