नई बायलॉज 2025: अपने प्लॉट पर नक्शा पास कैसे कराएँ
अपडेट: 1 नवंबर 2026
UP कैबिनेट ने भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 मंज़ूर की है। इससे घर बनाने वालों के लिए नक्शा पास कराना काफ़ी आसान हुआ है। प्लॉट के आकार के हिसाब से अब तीन रास्ते हैं:
| प्लॉट | तरीका |
|---|---|
| 1,000 वर्ग फुट (~100 वर्ग मीटर) तक का घर, 30 वर्ग मीटर तक की दुकान | सिर्फ़ ऑनलाइन पंजीकरण, नक्शा मंज़ूरी की ज़रूरत नहीं |
| 500 वर्ग मीटर तक का आवासीय प्लॉट, स्वीकृत लेआउट में | पंजीकृत आर्किटेक्ट के सेल्फ़-सर्टिफ़िकेशन पर निर्माण |
| इससे बड़े प्लॉट, ग्रुप हाउसिंग, कमर्शियल | प्राधिकरण से ऑनलाइन नक्शा मंज़ूरी |
ध्यान रखें
- आसान नियम स्वीकृत लेआउट वाले प्लॉट के लिए हैं। अवैध प्लॉटिंग वाले प्लॉट पर ये छूटें नहीं मिलतीं।
- छूट का मतलब नियमों से छूट नहीं है। सेटबैक, ऊँचाई और FAR बायलॉज के हिसाब से ही रखने होंगे।
- ग्रुप हाउसिंग के लिए न्यूनतम प्लॉट अब 1,000 वर्ग मीटर (बिल्ट-अप क्षेत्र) और 1,500 वर्ग मीटर (नॉन-बिल्ट-अप क्षेत्र) है।
- आपका प्लॉट किस प्राधिकरण के क्षेत्र में है, यह पहले पक्का करें — लखनऊ विकास क्षेत्र में LDA, आवास विकास की योजनाओं में आवास विकास परिषद।
स्रोत: मॉडल बायलॉज PDF (Invest UP), Urban Acres, PropNewsTime — 500 वर्ग मीटर तक आर्किटेक्ट सर्टिफ़िकेशन, PropNewsTime — ग्रुप हाउसिंग का न्यूनतम प्लॉट
नियमों में बदलाव होते रहते हैं; निर्माण शुरू करने से पहले अपने प्राधिकरण से अंतिम पुष्टि कर लें।